सलमान खान को हिट एण्ड रन केस में 5 वर्ष की सजा, दो दिन के लिए मिली जमानत
Publish Date:Sat-Jul-2015 18:21:06
मुंबई: मुंबई की निचली अदालत ने 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को सभी आरपों में दोषी करार दिए जाने के बाद 5 साल की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले के ऐलान के साथ ही सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि सलमान को ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा.
निचली अदालत के इस फैसले के बाद सलमान खान के वकील ने कहा है कि वह सलमान की जमानत के लिए आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे. आपको बता दें कि चूंकि अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा.
बांबे हाई कोर्ट ने दो दिन की अग्रिम जमानत दी
हिट एंड रन केस में सलमान खान को बांबे हाई कोर्ट ने 2 दिन की जेल दे दी है। सलमान खान को अब सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। सलमान खान को बांबे हाई कोर्ट ने 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद सलमान को कोर्ट से सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा।
मुंबई सेशन कोर्ट ने आज सलमान खान को हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं इस फैसले के तुरंत बाद वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की अगुवाई ने में सलमान खान की जमानत के लिए बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी। सलमान खान की इस सुनवाई पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सलमान को 48 घंटे की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि बांबे हाई कोर्ट को अभी तक सलमान खान के सजा के फैसले की विस्तृत कॉपी नहीं मिली है लिहाजा शुक्रवार को बांबे हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। यहां सलमान खान और उनके फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि सलमान को कोर्ट से जेल नहीं जाना पड़ेगा।
ऐसे जेल जाने से बच सकते हैं सलमान
सलमान को हाईकोर्ट से जमानत लेने के लिए फैसले की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए. सलमान के वकीलों की कोशिश होगी कि वे आज ही हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करें ताकि सात मई से पहले पहले जमानत ले सकें, क्योंकि सात मई के बाद अदालत में गर्मी की छुट्टी होने जा रही है. अगर सलमान के वकील जमात अर्जी दाखिल करने में कामयाब होते हैं तो उन्हें आज ही मिल सकती है जमानत. यहां बता दें कि दोषी करार दिए जाने के बाद सरकारी वकील ने अधिकतम 10 साल की सजा की मांग की थी, जबकि सलमान के वकील ने कम से कम सजा की अपील की थी. इससे पहले, अदालत ने सलमान खान को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था. जज ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा सुनाई.
फैसले के बाद आंखें नम
अदालत के फैसले के बाद सलमान खान की आंखें नम हो गई, तो कोर्ट परिसर में उनकी बहन अलवीरा रो पड़ीं, जबकि भाई सोहेल खान मीडिया के सामने से गुजरे, लेकिन बिल्कुल खामोश दिखे. मुंबई की एक निचली अदालत ने 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है. अदालत के फैसले के बाद सलमान खान की आंखें नम हो गई, तो कोर्ट परिसर में उनकी बहन अलवीरा रो पड़ीं, जबकि भाई सोहेल खान मीडिया के सामने से गुजरे, लेकिन बिल्कुल खामोश दिखे. एएनआई के मुताबिक फैसले के बाद मां की तबीयत खराब हो गई.
ठीक 11 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई. सलमान खान जैसे ही 11.06 बजे कोर्ट रुम में पहुंचे. इस केस की कार्यवाही शुरू हुई. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हादसे की रात सलमान खान शराब पी कर गाड़ी चला रहे थे. अदालत ने ये भी कहा कि सलमान के पास लाइसेंस भी नहीं था. इस तरह अदालत ने सलमान खान को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार दिया.
दोषी करार दिए जाने के बाद जज ने सलमान खान से कहा कि इन आरोपों में 10 साल की सजा बनती है, आपका क्या कहना है? जज के इस सवाल से घबराए सलमान खान कुछ नहीं बोल पाए और अपने वकील की तरफ देखा. अब उनके वकील जिरह कर रहे हैं. जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, सलमान कोर्ट में अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोल पाए. अदालत के फैसले के बाद सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट परिसर में ही रो पड़ी. परिवार के दूसरे सदस्य भी काफी मायूस हैं.
क्या है आरोप
सलमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-दो (गैर इरादतन हत्या)
धारा 279 (तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग)
धारा 337 व 338 (जान जोखिम में डालना व गंभीर चोट पहुंचाना)
धारा 427(गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान)
इसके अलावा उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34 ए, बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 181 (नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना)
185(नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना)
बांबे प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं.
क्या थी घटना
49 वर्षीय अभिनेता पर आरोप था कि उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर को 28 सितम्बर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी में घुसा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य जख्मी हो गए थे. इस दुर्घटना में नुरूल्ला महबूब शरीफ की मौत हो गई थी और कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्ला रउफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हो गए थे. सलमान खान इस मामले में अपना बयान दर्ज करा चुके थे. सलमान खान का दावा था कि 28 सितंबर 2002 की रात को हुई दुर्घटना के समय वह वाहन नहीं चला रहे थे.