सुधीर कुमार सिंह 30 अप्रैल, 2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हो- मानवाधिकार आयोग
भोपाल, शुक्रवार 01 मार्च, 2024 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2022 के एक मामले में अबतक जवाब न देने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/- पांच हजार रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 30.04.2024 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति हेतु जारी किया गया है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के माध्यम से तामील करवाकर दिनांक 30.04.2024 से पूर्व किया जाना है।
आयोग के प्र.क्र. 6725/मंदसौर/2022 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर सुधीर कुमार सिंह को 30.04.2024 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग के उक्त प्रकरण के अनुसार आवेदक बंशगोपाल लखेरा नि. साकेत नगर काॅलोनी, सिली गुंनौर जिला मंदसौर ने डाॅ विश्वास बंगाली के खिलाफ शादी समारोह के लिये पैलेस का निर्माण करवाये जाने के कारण आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली नाली जमा होकर बंद हो जाने, गंदा पानी जमा होने की शिकायत की थी। मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मदंसौर से प्रतिवेदन मांगा था।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को पूर्व में पत्र दिनांक- 13.10.2022, 28.11.2022, 03.02.2023, 17.04.2023 एवं 20.07.2023 को पत्र एवं स्मरण पत्र जारी किये गये थे। दिनांक 20.11.2023 को श्री सुधीर कुमार सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को व्यक्तिगत नाम से पत्र जारी कर आयोग के समक्ष दिनांक 15.12.2023 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा 15.12.2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित रहने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। सुधीर कुमार सिंह द्वारा ना तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और ना ही वे दिनांक 15.12.2023 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुये।
सुधीर कुमार सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मंदसौर को उनके व्यक्तिगत नाम से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 ग के प्रावधान अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में एवं आयोग के समक्ष दिनांक 15.12.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण 5000/- रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। तत्संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 15.12.2023 तक जवाब प्रस्तुत करने तथा आयोग के समक्ष दिनांक 15.12.2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असफल होने के कारण धारा 32(क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 5000/-रूपये का जमानती वारण्ट दिनांक 30.04.2024 को व्यक्गित रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये है। सूचना पत्र एवं जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक, मंदसौर के माध्यम से तामील करवाकर दिनांक 30.04.2024 के पूर्व किया जाना है।