20-May-2024

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री केजरीवाल को एक जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्‍ली,  दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। केजरीवाल दिल्‍ली और पंजाब में चुनाव प्रचाार में शामिल हो सकेंगे। बता दें कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के शपथ पत्र पर विचार ही नही किया है। कोर्ट ने सीधे तिहाड़ जेल के अधीक्षक को आदेश दिये है। केजरीवाल संभवत आज रात्रि तक जेल से बाहर आ जाएंगे। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आज ही किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी मौखिक आदेश दिया है। विस्‍तृत आदेश अभी आना बा‍कि है। इस आदेश के बाद केजरीवाल दिल्‍ली एवं पंजाब के चुनाव प्रचार में हिस्‍सा ले सकेंगे। आदेश के बाद आप कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की हैं। चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।  

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अंतर‍िम जमानत म‍िलने के बाद अरव‍िंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु स‍िंघवी ने कोर्ट से अनुरोध क‍िया क‍ि द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री 4 जून को वोटों की ग‍िनती के एक द‍िन बाद 5 जून तक अंतर‍िम जमानत दे दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, नहीं… नहीं. शीर्ष अदालत केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई है।

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