18-May-2024

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पूर्व सीएम चौहान, एमएलए पटवा एवं बीजेपी प्रत्‍याशी शर्मा के विरूद्ध चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

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विदिशा लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक सुरेन्द्र पटवा के विरूद्ध पुलिस अधिकारी को अपमानित करने, धमकी देने एवं रात्रि 10 बजे के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया जाना आचार संहिता के उल्लंघन, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की

भोपाल, 03 मई, 2024,  आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है।लोकसभा क्षेत्र विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंडीदीप में दिनांक 2 मई, 2024 को रात्रि 10 बजे के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया गया एवं चुनाव सभा का आयोजन भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा द्वारा किया गया। नियमानुसार चुनाव प्रचार रात्रि 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंडीदीप में रात्रि 10 बजे के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया गया उक्त अवसर पर थाना प्रभारी मंडीदीप महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार न किये जाने के संबंध में निवेदन किया गया तब मंच से शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक सुरेन्द्र पटवा द्वारा पुलिस अधिकारी को सार्वजनिक रूप से बुरा भला कहा गया एवं उसके साथ दुर्व्यहार करते हुए सरेआम गाली देते हुए धमकी दी गई कि कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करोंगे, शासकीय नियमों का हवाला दोंगे तो ऐसी जगह फिकवाउंगा की पता भी नहीं चलेगा आदि-आदि.................।
उक्त कृत्य प्रभावशील आदर्श आचार संहिता की श्रेणी में आता है। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि विदिशा लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान एवं भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा के विरूद्ध शासकीय पुलिस अधिकारी को धमकी देने, अपमानित करने एवं रात्रि 10 बजे के बाद चुनावी सभा को संबोधित कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज कर उचित कार्यवाही की जावे जिससे कि लोकसभा के चुनाव का मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हो सके।
आलोक शर्मा के विरूद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग
आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। भेापाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान शासकीय सम्पत्ति का दुरूपयोग किया जा रहा है, समूचे भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय सम्पत्ति जैसे की बिजली के खम्बे, टेलीफोन के खम्बे एवं शासकीय संस्थानों की दीवार पर अपना चुनाव प्रचार करने के उद्देश्य से शैतानसिंह चौराहा, शाहपुरा से औरा मॉल तक के सम्पूर्ण रास्ते में पोस्टर, कटआउट, झंडे, बेनर आदि लगाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जो कि मध्यप्रदेश संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है तथा प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, उक्त संबंध में का वीडियो चुनाव आयोग को प्रेषित किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर भोपाल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के विरूद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम के तहत उल्लंघन करने तथा आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है।
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